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Gas Crisis : पेट्रोलियम मंत्रालय का नया आदेश; PNG सुविधा वाले क्षेत्रों में 3 महीने में कनेक्शन लेना अनिवार्य, वरना बंद हो सकती है LPG सप्लाई

LPG से PNG की ओर कदम, नए आदेश से बदलेगा गैस सिस्टम

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Gas Crisis : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 24 मार्च 2026 को 'प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026' अधिसूचित किया है। इसके तहत देशभर में गैस पाइपलाइन बिछाने के काम में तेजी लाई जाएगी। नए नियमों के अनुसार, जिन इलाकों में पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) की सुविधा मौजूद है, वहां के परिवारों या आवासीय सोसायटियों को तीन महीने के भीतर इसे अपनाना होगा। यदि तकनीकी रूप से संभव होने के बावजूद कोई पीएनजी विकल्प नहीं चुनता है, तो उसकी रसोई गैस (एलपीजी) की आपूर्ति रोकी जा सकती है।

मंजूरियों के लिए तय की गई सख्त समय-सीमा

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इस आदेश के जरिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और उसके संयुक्त उपक्रमों को सार्वजनिक व निजी जमीन पर पाइपलाइन बिछाने का अधिकार दिया गया है। कार्यों में देरी रोकने के लिए त्वरित स्वीकृति तंत्र लागू किया गया है, जिसमें 10 से 60 दिनों की सख्त समय-सीमा तय की गई है। इस अवधि के बाद स्वीकृति स्वतः मिल गई मानी जाएगी। शहरी क्षेत्रों की आवासीय सोसायटियों में 3 दिन और घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए महज 48 घंटे के भीतर अनुमति देना अनिवार्य किया गया है।

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मनमाने शुल्क पर रोक और विवादों का निपटारा

नए ढांचे में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा मनमाने शुल्क वसूलने पर सख्त रोक लगा दी गई है। आवेदनों का पारदर्शी और समयबद्ध निपटान अनिवार्य होगा। यदि कोई निजी भूमि स्वामी अपनी जमीन से पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं देता है, तो यह मामला जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को भेजा जाएगा, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत अंतिम फैसला लेंगे।

कंपनियों की भी तय की गई जवाबदेही

आदेश में केवल जनता और प्राधिकरणों के लिए ही नियम नहीं हैं, बल्कि गैस कंपनियों की भी जवाबदेही तय की गई है। तय समय सीमा के भीतर पाइपलाइन बिछाने में विफल रहने पर अधिकृत संस्थाओं पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके अधिकार भी निरस्त किए जा सकते हैं।

पाइपलाइन के ऊपर भूमि उपयोग को लेकर भी सुरक्षा प्रतिबंध लागू रहेंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) इस पूरे आदेश के अनुपालन और प्रगति की निगरानी बतौर नोडल एजेंसी करेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पीएनजी एक सुरक्षित, किफायती और निर्बाध ईंधन है, इसलिए इसे अपनाएं। किसी भी जानकारी के लिए आईओसीएल के टोल-फ्री नंबर 180023355666 पर संपर्क किया जा सकता है।

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