राजीव तनेजा/निस
मोहाली 25 सितम्बर
वर्ष 1991 में आईएएस के लड़के बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने व उसकी लाश को खुर्द बुर्द करने के मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी ‘पंजाब बंद’ के दौरान सुबह करीब साढ़े 8 बजे ही एसआईटी के समक्ष पेश होकर अपनी हाजिरी लगवाने के उपरांत वापस चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार सैनी अदालत में भी पेश हुए पर इस सबंधी अदालती कार्रवाई के निर्देश अभी नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि सुमेध सैनी अपने वकील के साथ पहुंचे थे जिन्होंने एसआईटी के सामने पेश होकर उनकी जांच का हिस्सा बने और उसके बाद मोहाली कोर्ट चले गए।
भगवान सिंह मोकल ने करवाए अदालत में 164 के तहत बयान दर्ज
मुल्तानी केस में सुमेध सैनी के खिलाफ अब गिल्को हाइट्स मोहाली के रहने वाले भगवान सिंह मोकल ने अपने वकील के माध्यम से मोहाली कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज करवाए हैं। 6 अगस्त को भगवान सिंह थाना मटौर में भी बयान दर्ज करवा चुके हैं। भगवान सिंह सोमल ने अपने 164 बयानों में अदालत को बताया कि सैनी ने उसे 29 जनवरी, 1992 की रात को मोहाली से गिरफ्तार करके सीआरपीएफ कैंप पिंजौर गार्डन के सामने मल्ला कैंप में ले गया जहां खुद सुमेध सैनी ने 31 जनवरी 1992 को आकर उसे टॉर्चर किया।