पिंजौर (निस) :
हिमशिखा कालोनी में 7 वर्ष पूर्व हुए गैस सिलेंडर विस्फोट मामले की सुनवाई करते हुए स्थाई लोक अदालत ने गैस कंपनी को 25 पीड़ितों को 2.10 करोड़ रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिए हैं। 14 पीड़ितों की पैरवी विजय बंसल और भाग सिंह नेगी ने की थी। गौरतलब है कि गत 10 नवंबर 2015 को दिवाली की रात पूर्व एक घर में लगी आग में दो एलपीजी सिलेंडर फटने से भयानक हादसा हुआ था, जिसमें झुलसने से 10 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे।