आदित्य शर्मा/नस
चंडीगढ़/पंचकूला, 30 जनवरी
नगर निगम चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर के हाल ही में हुए चुनाव को आम आदमी पार्टी द्वारा कोर्ट में चुनौती देने के बाद अब कांग्रेस भी अदालत का रुख करने की तैयारी में है। मेयर चुनाव पर सवाल उठा रही कांग्रेस अदालत में जाने से पहले कानूनी राय ले रही है। इस मामले में ‘आप’ की याचिका पर अदालत में 4 फरवरी को सुनवाई होनी है।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेयर चुनाव को लेकर अदालत में जाने के लिए कानूनी पक्ष ले रही है, क्योंकि चुनाव में सरेआम धांधली की गई थी। चावला ने मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपा की मंशा पर सवाल उठाये और कहा कि 1996 से लेकर 2016 तक हुए नगर निगम चुनाव में हमेशा से मनोनीत पार्षद को प्रिजाइडिंग अफसर बनाया, लेकिन 2021 के हुए चुनाव में भाजपा के मौजूदा पार्षद को षड्यंत्र के तहत प्रिजाइंडिग अफसर बना दिया, जो सरासर गलत है। यदि सदन की प्रथा की बात की जाये तो प्रिजाइंडिंग अफसर सीनियर मैंबर होता है, जो मौजूदा समय में पूर्व पार्षद गुरबख्श रावत हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद की वोट गलत बताई गई। जबकि भाजपा की एक इनवेलिड वोट होते हुए उसे प्रिजाइडिंग अफसर ने सही मान लिया। चावला ने कहा कि मेयर के मतदान को लेकर जो गोपनियता रखनी चाहिए थी, वह सदन में नहीं रखी गई। मेयर चुनाव के वक्त सिक्रेसी लीक हुई थी।
याचिका पर 4 को होनी है सुनवाई
आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव के खिलाफ हाल ही में कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर अदालत में 4 फरवरी को सुनवाई होनी है। अब कांग्रेस इस पर कानूनी विचार कर रही है कि आप पार्टी के 14 पार्षद होते हुए मेयर के चुनाव को चुनौती दी गई। गौरतलब है कि कांग्रेस की तरफ से वार्ड नंबर 11 के पार्षद अनूप गुप्ता के चुनाव को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। उधर, नगर निगम में मनोनीत पार्षदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। प्रशासक को भी कांग्रेस की तरफ पत्र लिख कर मांग की गई है कि निगम में मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की जाये।