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चंडीगढ़ को 29 को मिल जाएगा नया मेयर

पहली बार हाथ उठाकर पार्षद चुनेंगे मेयर

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चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय की फाइल फोटो।
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चंडीगढ़ को 29 जनवरी को नया मेयर मिल जाएगा। पार्षद हाथ उठाकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जिला उपायुक्त एवं मेयर चुनाव के लिए निर्धारित प्राधिकारी ने शुक्रवार को नगर निगम का दौरा कर चुनाव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं और प्रक्रियात्मक तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त की अध्यक्षता में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के चुनाव को लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक, लॉजिस्टिक और सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी दी तथा चुनाव को सुचारु, विधिसम्मत और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए की जा रही तैयारियों से अवगत कराया।अधिकारियों ने बताया कि पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1976 और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) विनियम, 1996 के तहत चुनाव हाथ उठाकर मतदान (शो ऑफ हैंड्स) की प्रक्रिया से कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप दिया गया है। एसओपी के अनुसार, विकल्प का नाम पुकारे जाने पर पार्षद स्पष्ट रूप से हाथ उठाकर मतदान करेंगे। मतों की गणना दृश्य सत्यापन और मौखिक पुष्टि के माध्यम से की जाएगी तथा किसी भी विवाद से बचने के लिए मत रजिस्टर और बैठक की कार्यवाही में विधिवत रिकॉर्ड रखा जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की बिना संपादन वाली वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसे न्यूनतम 90 दिनों तक या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही पारदर्शिता के हित में सीमित मीडिया कवरेज और लाइव फीड की भी अनुमति दी जाएगी। पार्षद डॉ. रमनीक सिंह बेदी को 29 जनवरी को होने वाली बैठक के लिए पीठासीन प्राधिकारी नामित किया गया है। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनावी कार्यवाही निर्धारित कानून और एसओपी के अनुसार संपन्न हो। सुरक्षा एवं उपस्थिति व्यवस्था को लेकर स्पष्ट किया गया कि पार्षद अपने साथ अन्य राज्यों से समर्थक या निजी सुरक्षा कर्मी नहीं लाएंगे और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही नगर निगम परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। चंडीगढ़ पुलिस को चुनाव से पहले, दौरान और बाद में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए नामांकन तय नियमों और समय-सीमा के अनुसार ही स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन की तिथियों की अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी।

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