Chandigarh-Tax-Relief : चंडीगढ़: प्रॉपर्टी टैक्स में चाहिए 20% की छूट? तो फटाफट कर लें यह काम, नगर निगम ने जारी की नई डेडलाइन
चेक से पेमेंट करने वाले रहें सावधान, जानिए किसे कितनी मिलेगी राहत
Chandigarh-Tax-Relief : चंडीगढ़ के रिहायशी और कमर्शियल संपत्ति मालिकों के लिए अपनी जेब बचाने का सुनहरा मौका है। नगर निगम चंडीगढ़ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और समय पर भुगतान करने वालों के लिए भारी छूट का ऐलान किया है।
आयुक्त अमित कुमार (IAS) ने आज स्पष्ट किया कि जो नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना बकाया जमा करेंगे, उन्हें आकर्षक छूट का लाभ मिलेगा।
किसे कितनी मिलेगी राहत
नगर निगम ने इस बार रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए अलग-अलग राहत तय की है। आवासीय संपत्ति मालिकों को टैक्स पर सीधे 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि कमर्शियल संपत्तियों के लिए 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 'रिबेट पीरियड' के दौरान अपना टैक्स क्लियर कर देंगे।
चेक से पेमेंट करने वाले रहें सावधान
यह छूट केवल 31 मई 2026 तक जमा होने वाले टैक्स पर ही मान्य होगी। हालांकि, यदि आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट (DD) के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, तो आपको 26 मई 2026 तक ही अपनी राशि जमा करानी होगी। इसके बाद चेक के जरिए छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए निगम ने जल्द भुगतान की अपील की है।
शहर के विकास में आपका योगदान
आयुक्त अमित कुमार ने अपील की है कि नागरिक न केवल छूट का लाभ उठाने के लिए, बल्कि शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों के रखरखाव और बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी समय पर टैक्स भरें। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स से प्राप्त राजस्व सीधे तौर पर शहर के विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि भुगतान से पहले e-Sampark पोर्टल पर अपनी वर्तमान डिमांड और पिछला बकाया जरूर चेक कर लें ताकि भुगतान के समय कोई असुविधा न हो।
