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Chandigarh MC : 31 मई तक जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, पाएं छूट; चूके तो लगेगा 25 प्रतिशत जुर्माना

आवासीय संपत्तियों पर 20% और व्यावसायिक पर 10% की छूट

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Outer of Government Medical College & Hospital (GMCH) Sector 32, Chandigarh. Tribune photo:Parvesh Chauhan
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Chandigarh MC : नगर निगम ने चंडीगढ़ के सभी प्रॉपर्टी मालिकों से 31 मई, 2026 तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की है। निगम का कहना है कि समय पर टैक्स चुकाकर नागरिक आकर्षक छूट का लाभ उठा सकते हैं और किसी भी तरह के जुर्माने या ब्याज से बच सकते हैं।

आवासीय संपत्तियों पर 20% और व्यावसायिक पर 10% की छूट

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मूल्यांकन वर्ष 2026-27 के लिए 1 अप्रैल से 31 मई तक चल रही अवधि के दौरान टैक्स जमा करने वालों को विशेष राहत दी जा रही है। आवासीय (रेजिडेंशियल) प्रॉपर्टी टैक्स पर 20 प्रतिशत और व्यावसायिक (कमर्शियल) प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम ने व्यावसायिक, औद्योगिक, संस्थागत, सरकारी और आवासीय संपत्तियों के लिए मौजूदा वर्ष के टैक्स और पिछले बकाये को दर्शाते हुए डिमांड नोटिस पहले ही जारी कर दिए हैं।

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अब तक 49.08 करोड़ रुपये हुए जमा

नगर निगम कमिश्नर (आईएएस) अमित कुमार ने बताया कि अब तक 61,910 करदाताओं ने सफलतापूर्वक 49.08 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा दिया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि निगम द्वारा एकत्र किया गया टैक्स शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कमिश्नर ने कहा कि 31 मई में अब चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करें।

अंतिम तिथि के बाद लगेगा भारी जुर्माना

सभी श्रेणियों की संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स या सर्विस चार्ज जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2026 तय की गई है। यदि कोई संपत्ति मालिक इस तारीख तक टैक्स जमा नहीं करता है, तो उसे निर्धारित टैक्स राशि के ऊपर 25 प्रतिशत का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से भुगतान वाले महीने के अंत तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा।

यहां कर सकते हैं संपर्क

जिन लोगों को अभी तक डिमांड बिल नहीं मिले हैं, वे आधिकारिक ई-सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से अपना बकाया चेक कर सकते हैं और समय रहते भुगतान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए नागरिक किसी भी कार्य दिवस पर सेक्टर-17 स्थित नगर निगम कार्यालय के भूतल पर टैक्स शाखा में जा सकते हैं। इसके अलावा फोन नंबर 0172-5021618 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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