Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Chandigarh News : स्ट्रीट वेंडर्स की अपीलों पर 8 मई को होगी सुनवाई, मेयर की अध्यक्षता वाली अथॉरिटी करेगी फैसला

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एक्शन मोड में नगर निगम; सेक्टर-17 स्थित कार्यालय में सुबह 10 बजे बुलाया

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

Chandigarh News : शहर के स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-फड़ी संचालकों) के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। चंडीगढ़ नगर निगम ने 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014' के तहत लंबित अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मेयर की अध्यक्षता वाली अपीलीय अथॉरिटी ने इन अपीलों पर सुनवाई के लिए 8 मई, 2026 की तारीख निर्धारित की है।

यह सुनवाई नगर निगम के सेक्टर-17 स्थित कार्यालय की छठी मंजिल पर बने कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। निगम की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मेयर, जो इस अपीलीय अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, खुद इन मामलों की सुनवाई करेंगे।

Advertisement

जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य

Advertisement

नगर निगम ने सभी संबंधित अपीलकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। सुनवाई के दौरान वेंडर्स को अपनी अपील के समर्थन में सभी प्रासंगिक और जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। निगम प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस सुनवाई के बाद किसी भी पक्ष को समय बढ़ाने (स्थगन) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वेंडर्स की सुविधा के लिए लंबित अपीलों की पूरी सूची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://mcchandigarh.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी गई है कि वे सुनवाई से पहले वेबसाइट पर जाकर केस की स्थिति-विवरण की जांच कर लें।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई

उल्लेखनीय है कि यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP (C) 21349 of 2025 (मलकीत सिंह बनाम यूटी चंडीगढ़) में दिए गए निर्देशों के तहत की जा रही है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने चंडीगढ़ में वेंडिंग जोन को व्यवस्थित करने और अवैध वेंडिंग पर नकेल कसने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल अधिकृत वेंडर्स को ही निर्धारित स्थानों पर बैठने का अधिकार है।

मेयर की अध्यक्षता वाली इस अपीलीय अथॉरिटी के गठन को लेकर पहले कानूनी चुनौतियां दी गई थीं, जिन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पिछले साल खारिज कर दिया था। अब निगम प्रशासन अदालती आदेशों के अनुसार शहर में वेंडिंग व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

Advertisement
×