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Chandigarh Mayor Election : 29 जनवरी को मेयर चुनाव में ‘हाथ उठाकर’ होगा मतदान, DC ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा; SOP लागू

निरंतर वीडियोग्राफी व मीडिया कवरेज के निर्देश

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29 जनवरी 2026 को प्रस्तावित मेयर चुनाव से पहले यू.टी. चंडीगढ़ के उपायुक्त जो इस चुनाव के लिए निर्धारित प्राधिकारी भी हैं ने नगर निगम चंडीगढ़ का दौरा कर चुनाव से जुड़ी प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उपायुक्त ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के चुनाव संचालन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में लॉजिस्टिक, सुरक्षा और प्रक्रियात्मक इंतजामों को अंतिम रूप देने पर जोर दिया गया, ताकि चुनाव सुचारु, विधिसम्मत और विवाद-मुक्त ढंग से संपन्न हो।

स्पष्ट एसओपी, पारदर्शी प्रक्रिया

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बताया गया कि पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, 1976 (यू.टी. चंडीगढ़ में लागू) और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) विनियम, 1996 के अनुसार मतदान “हाथ उठाकर” कराया जाएगा। इसके लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है, जिसमें प्री-वोटिंग प्रोटोकॉल, मतदान का क्रम, हाथ उठाने की विधि, गिनती, सत्यापन, रिकॉर्डिंग और परिणाम घोषणा के चरण स्पष्ट हैं। एसओपी के तहत पार्षद अपने विकल्प के आह्वान पर स्पष्ट रूप से हाथ उठाएंगे; दृश्य सत्यापन और मौखिक पुष्टि से गिनती होगी; तथा वोट रजिस्टर और बैठक की कार्यवाही में रिकॉर्ड रखा जाएगा।

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निरंतर वीडियोग्राफी, रिकॉर्ड सुरक्षित

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की बिना संपादन निरंतर वीडियोग्राफी की जाए और रिकॉर्ड कम से कम 90 दिन या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार सुरक्षित रखा जाए। पारदर्शिता के हित में अनुमेय सीमा तक मीडिया कवरेज और लाइव फीड की अनुमति भी दी जाएगी।

प्रेसाइडिंग अथॉरिटी नामित

अधिनियम की धारा 60(ए) के तहत डॉ. रमनीक सिंह बेदी, पार्षद (जो मेयर पद के उम्मीदवार नहीं हैं), को 29 जनवरी की बैठक के लिए प्रेसाइडिंग अथॉरिटी नामित किया गया है। वे सुनिश्चित करेंगे कि पूरी प्रक्रिया कानून, निर्धारित नियमों और स्वीकृत एसओपी के अनुरूप चले।

सुरक्षा व प्रवेश नियम सख्त

बैठक में भाग लेने वाले पार्षदों के साथ समर्थक या अन्य राज्यों के सुरक्षा कर्मियों को अनुमति नहीं होगी। केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही निगम परिसर में प्रवेश मिलेगा। चंडीगढ़ पुलिस को चुनाव से पहले, दौरान और बाद में शांति, अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नामांकन पर सख्ती

मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया और समय-सीमा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (इलेक्शन) विनियम, 1996 के अनुसार सख्ती से लागू होगी। संबंधित तिथियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

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