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Chandigarh Lok Adalat : सस्ता और सुलभ न्याय; चंडीगढ़ में इस दिन लगेगी लोक अदालत, जानें कब और कैसे मिलेगा मुकदमों से छुटकारा

विधिक सेवा प्राधिकरण ने कसी कमर; लंबित और नए विवादों के निपटारे के लिए हेल्पलाइन 15100 जारी

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Chandigarh Lok Adalat : अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ और तारीखों के अंतहीन सिलसिले से परेशान शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। चंडीगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की ओर से शहर में लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा-19 के तहत आयोजित होने वाली इन अदालतों में मुकदमों का निपटारा आपसी समझौते से किया जाएगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट में लंबित है या आप नया विवाद सुलझाना चाहते हैं, तो तुरंत प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर अपनी फाइल लगवा सकते हैं।

कब और कहां होगा आयोजन?

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आमतौर पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन निर्धारित शनिवार को किया जाता है। चंडीगढ़ में सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर (ADR सेंटर) में इन विशेष अदालतों के लिए बेंच गठित किए जाएंगे। उपभोक्ता मामलों और जन-उपयोगी सेवाओं के लिए सेक्टर-9 स्थित स्थायी लोक अदालत में भी संपर्क किया जा सकता है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जो पक्ष अपने विवाद को सुलझाना चाहते हैं, उन्हें आयोजन से पहले ही आवेदन करना होगा ताकि उनके मामले को लोक अदालत की सूची में शामिल किया जा सके।

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किन मामलों का होगा मौके पर समाधान?

लोक अदालत में मुख्य रूप से उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें आपसी सहमति से हल किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:

पारिवारिक विवाद: वैवाहिक या घरेलू झगड़े।

आर्थिक मामले: बैंक रिकवरी, चेक बाउंस और बीमा दावे।

नागरिक सेवाएं: बिजली, पानी और टेलीफोन बिलों से जुड़ी शिकायतें।

श्रम और पेंशन: कर्मचारियों के बकाया और पेंशन संबंधी मामले।

अपराधिक मामले: ऐसे मामले जो कानूनन आपसी समझौते (Compoundable) के योग्य हों।

जन-उपयोगी सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था

स्थायी लोक अदालत के माध्यम से परिवहन, अस्पताल, सार्वजनिक स्वच्छता और बीमा सेवाओं से जुड़े विवादों का समाधान किया जाता है। प्राधिकरण के अनुसार, जो मामले अभी तक अदालत तक नहीं पहुंचे हैं (Pre-Litigation), उनके लिए भी लोक अदालत एक बेहतरीन मंच है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि कानूनी फीस का बोझ भी कम होता है।

ऐसे उठाएं लाभ: संपर्क और हेल्पलाइन

मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालत की प्रक्रिया समझने के लिए नागरिक निम्नलिखित केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं:

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA): एडीआर सेंटर, दूसरी मंजिल, जिला अदालत, सेक्टर 43। (फोन: 0172-2972223)

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA): एडिशनल डीलक्स बिल्डिंग, सेक्टर 9। (फोन: 0172-2742999)

राष्ट्रीय हेल्पलाइन: टोल-फ्री नंबर 15100 पर 24 घंटे जानकारी उपलब्ध है।

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