Animal Cruelty in Chandigarh : वाह रे इंसान ! क्रूरता की हद पार! चंडीगढ़ में पिल्ले को ज़िंदा तंदूर में फेंका, बेबस मां छटपटाती रही
चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में रूह कंपा देने वाली घटना, अपने बच्चे को बचाने के लिए तड़पती रही बेजुबान
Animal Cruelty in Chandigarh : रात के सन्नाटे में, जब पूरी दुनिया सो रही थी, चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित बापू धाम कालोनी में इंसानियत ने एक ऐसा पाप किया, जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। एक नन्हा, मासूम कुत्ते का पिल्ला, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, उसे एक क्रूर व्यक्ति ने जलते हुए तंदूर की आग में ज़िंदा झोंक दिया।
कल्पना कीजिए उस बेजुबान की बेबसी। अगर वह बोल सकता, तो शायद उसकी चीख बस यही पूछ रही होती, मैं तो छोटा सा था। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों तंदूर में झोंका? प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब वह क्रूर व्यक्ति पिल्ले को उठाकर ले जा रहा था, तब उसकी मां लगातार उसके पीछे भाग रही थी। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया, जोर-जोर से भौंकती रही, लेकिन वह बेबस मां अपने मासूम को नहीं बचा सकी। घटना के बाद भी वह काफी देर तक वहीं भौंकती रही, मानो मदद मांग रही हो, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था।
यह खौफनाक वारदात 16 मई रात करीब 1:40 बजे फेज-2 स्थित ‘नूरानी ढाबे’ के बाहर हुई। पुलिस को दी गई शिकायत में चश्मदीद और स्थानीय निवासी संजय कुमार ने बताया कि वे सेक्टर-26 की सब्जी मंडी में मजदूरी करते हैं। रात को जब वे अपना काम खत्म कर घर लौट रहे थे, तब उन्होंने संपर्क सेंटर के पास एक अज्ञात व्यक्ति को हाथ में पिल्ला ले जाते देखा। वह व्यक्ति जैसे ही नूरानी ढाबे के बाहर पहुंचा, उसने अचानक पिल्ले को वहां दहक रहे गर्म तंदूर के भीतर झोंक दिया और तुरंत मौके से फरार हो गया।
संजय ने बताया कि उन्होंने तुरंत तंदूर की तरफ दौड़ लगाई और अपनी जान जोखिम में डालकर भारी मशक्कत के बाद पिल्ले को बाहर निकाला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग में गंभीर रूप से झुलसने के कारण पिल्ले की सांसें थम चुकी थीं। संजय ने बाद में नम आंखों से मृत पिल्ले को बापू धाम कालोनी में सुखना चोअ के नजदीक दफना दिया। संजय का कहना है कि सामने आने पर वे आरोपी को पहचान सकते हैं।
पशु क्रूरता अधिनियम में केस दर्ज
बापू धाम कालोनी पुलिस चौकी के एएसआई विक्रम ने संजय कुमार की शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(एल) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 325 के तहत एफआईआर (नंबर 58) दर्ज कर ली है। पुलिस ढाबे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की जल्द से जल्द पहचान की जा सके।
पशु प्रेमियों में भारी रोष, सख्त कार्रवाई की मांग
इस घटना को लेकर शहर के पशु अधिकार कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। ‘चंडीगढ़ पीपल फॉर एनिमल्स’ के समन्वयक सार्थक जैन ने इसे बर्बर बताते हुए कहा कि उनका संगठन पुलिस के साथ मिलकर इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहा है। जैन ने कहा कि बेजुबान के साथ ऐसा भयानक कृत्य करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हम इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाएंगे। पशुओं के प्रति ऐसी क्रूरता समाज के नैतिक पतन को दर्शाती है, जिस पर सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है।

