सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने रद्द की 3 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका
गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट की जीरकपुर-पटियाला हाईवे पर करोड़ों रुपये की 32 बीघा (8 एकड़) जमीन हड़पने के आरोप में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी है। आरोपी संजीव कुमार गाबा, राजेश कुमार गाबा और मनोज कुमार ने गिरफ्तारी से पहले अपनी जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। आरोपियों के खिलाफ सीबीआई (एससीबी चंडीगढ़) में वर्ष 2023 में दो एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपियों को आईपीसी की धारा 452,323, 506, 427, 148,149, 408, 420, 467, 468, 471, 120बी व 193 में नामजद किया था। यह मामला गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट दरियागंज नई दिल्ली के प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। दरअसल, गुरु नानक विद्या भंडार ट्रस्ट दरियागंज, नयी दिल्ली के पास जीरकपुर-पटियाला हाईवे पर 32 बीघा (8 एकड़) जमीन है, जिसे वर्ष 1986 में खरीदा गया था और तब से यह ट्रस्ट के कब्जे में है। उन पर आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने ट्रस्ट की उपरोक्त संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। उन्होंने नकली और जाली दस्तावेज तैयार किए। 10 मार्च, 2022 को अवैध तरीकों से संपत्ति पर कब्जा करने के लिए घातक हथियारों से लैस गुंडों को भेज दिया। आरोपी व्यक्तियों ने गुरुनानक विद्या भंडार ट्रस्ट नई दिल्ली नाम से एक समान दिखने वाला जाली ट्रस्ट बनाया। अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों ने अदालत के समक्ष पेश होने और मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने के बजाय गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने का विकल्प चुना है। आज तक वे न तो अदालत में पेश हुए हैं और न ही मुकदमे में शामिल हुए हैं। जमानत देने का निर्णय भौतिक तथ्यों, आरोपों की गंभीरता और आरोपी के आचरण के आधार पर किया जाता है इसलिए उनकी जमानत को रद्द किया गया।