जिले में ट्रैवल एजेंसियों पर सख्ती जारी रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने मेसर्ज ब्रिजिस कंसलटेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत की गई है। एडीसी के अनुसार मेसर्ज ब्रिजिस कंसलटेंट्स बडाला रोड, खरड़ में स्थित थी। फर्म के मालिक गगनदीप सिंह और सुनील अग्रवाल के नाम पर ट्रैवल एजेंसी, कंसलटेंसी, आईलेट्स कोचिंग व जनरल सेल्स एजेंट के लिए लाइसेंस 10 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, जिसकी वैधता 9 अगस्त 2025 तक थी। जांच के दौरान पाया गया कि फर्म द्वारा कई गंभीर अनियमितताएं की गईं। कार्यालय और आवासीय पते पर भेजे गए पंजीकृत पत्र अनडिलीवर लौट आए। इसके अलावा फर्म ने न तो मासिक रिपोर्ट जमा करवाई और न ही लाइसेंस का नवीनीकरण कराया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय बंद पाया गया और नोटिस के बावजूद फर्म की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। एडीसी ने बताया कि इन सभी कारणों से फर्म ने एक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी के चलते लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।