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बठिंडा कोर्ट ने अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा घोषित किया

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी की हत्या का मुख्य आरोपी

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर उर्फ कंचन तिवाड़ी की फाइल फोटो। स्रोत इंस्टाग्राम अकाउंट @kamalkaurbhabhi
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पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी की हत्या के मामले में बठिंडा कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत ने बार-बार समन जारी किए, लेकिन आरोपी पेश नहीं हुआ।
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पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद अमृतपाल सिंह मेहरों देश छोड़कर भाग गया और फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में छिपा होने का अनुमान है। मेहरों इस मामले का मुख्य आरोपी है और वह 'कौम दे राखे' नामक कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व करता है।

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अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, मेहरों के तीन साथियों जसप्रीत सिंह, निमरजीत सिंह और रणजीत सिंह पर भी आरोप हैं। जसप्रीत और निमरजीत पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि रणजीत सिंह को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।

बठिंडा कैंट पुलिस स्टेशन के एसएचओ दलजीत धालीवाल ने बताया कि अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किए जाने से पुलिस इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने में सक्षम होगी।

पुलिस के अनुसार, 9 और 10 जून की रात को आरोपियों ने कंचन कुमारी का गला घोंटकर हत्या की और शव को भुचो क्षेत्र में आदेश मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पार्किंग में फेंक दिया। शव अगले दिन बरामद हुआ। आरोपियों का दावा था कि कंचन की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई सामग्री सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ थी।

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