Bank Recruitment : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 124 पदों की भर्ती पर लगाई रोक
बोर्ड के 5 डायरेक्टर्स ने नियमों को ताक पर रखकर भर्ती करने के लगाए आरोप
Bank Recruitment : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 'द चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक' में 124 पदों पर होने वाली भर्ती पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने दिए हैं। अदालत ने बैंक को भर्ती के नियम और अन्य मंजूरियां पेश करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2026 तय की है।
इस मामले में बैंक के पूर्व चेयरमैन व मौजूदा डायरेक्टर सतिंदरपाल सिंह सिद्धू, मौजूदा वाइस चेयरमैन सुरजीत सिंह ढिल्लों, डायरेक्टर भूपिंदर सिंह बढहेड़ी, जीत सिंह बहलाना और बाल कृष्ण बुड़ैल ने अपने वकील रणजीत सिंह कालडा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि बैंक में नियमों को ताक पर रखकर विभिन्न पदों पर डायरेक्ट रेगुलर भर्ती करने और अन्य कई फैसले लेने की कोशिश की जा रही है।
वकील रणजीत सिंह कालड़ा ने अदालत को बताया कि बैंक द्वारा 7 अगस्त 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, जबकि नियमों के अनुसार मीटिंग का एजेंडा 15 दिन पहले सभी बोर्ड सदस्यों व डायरेक्टर्स को भेजा जाना अनिवार्य होता है, जो कि नहीं भेजा गया। इसके अलावा, इतनी बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती करने या महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले बैंक की जनरल बॉडी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) से मंजूरी लेना जरूरी होता है, लेकिन इस भर्ती के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई थी।
इन पांचों डायरेक्टर्स ने नियमों के विपरीत जाकर की जा रही इस भर्ती और अन्य फैसलों का कड़ा विरोध किया था, जिसके बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा सभी प्रस्ताव पास कर दिए गए। अदालत द्वारा भर्ती पर रोक लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का धन्यवाद किया और कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत तरीके से भर्तियां करके आम लोगों का हक मारने की कोशिश की जा रही है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे।

