
मनीमाजरा (चंडीगढ़), 13 मई (हप्र)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सेक्टर-25 की जनता कॉलोनी में अवैध निर्माण को ढहाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। स्थानीय निवासियों द्वारा दाखिल की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रशासन की ओर से रविवार को जनता कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया जाना था। इसके लिए प्रशासन ने 4 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए थे।
रविवार को कालोनी हटाने का मुख्य कारण यह था कि इस दिन पुलिस फोर्स उपयुक्त संख्या में उपलब्ध रहती है। सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस बंद रहते हैं। जनता कॉलोनी में अवैध निर्माण को ढहाने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
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