मोहाली, 5 अक्तूबर (निस)
जिलेभर के लोगों को अपने घर में किरायेदार/नौकर या पीजी रखने पर एक हफ्ते में उनकी सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी कर दिया गया है। जिले की डीसी ईशा कालिया ने इस बावत निर्देश जारी किए है। वहीं एयरपोर्ट के 100 मीटर के दायरे में मांस बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन के ध्यान में आया है कि कुछ लोग एयरपोर्ट के पास चिकन, मीट का कारोबार कर रहे है। डीसी ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नगर निगम, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में किराएदार/नौकर/पीजी रखेगा तो उसका पूरा विवरण नजदीकी थाने में दर्ज करवाएगा।डीसी ईशा कालिया ने लोगों की जान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिले के मैरिज पैलेसों में शादियों या अन्य समागमों में असला लेकर आने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अगर कोई मैरिज पैलेस में हथियार लेकर आता है तो मैरिज पैलेस मालिकों को इसकी सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी।