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फरार पुलिस अधिकारी कश्मीर सिंह गिरफ्तार

बलजीत सिंह के अपहरण व गुमशुदगी का मामला

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सीबीआई ने मल्लूवाल गांव के बलजीत सिंह के अपहरण और गुमशुदगी के मामले में फरार पुलिस अधिकारी कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया है। सीबीआई अदालत ने 2006 में उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। हालांकि, इस मामले में अन्य आरोपियों सूबा सिंह (मृतक), रवेल सिंह और दलबीर सिंह को सीबीआई अदालत ने 2023 में दोषी ठहराया था, लेकिन कश्मीर सिंह को अदालत ने भगौड़ा करार दिया था। अदालत ने भगौड़ा होने के चलते कश्मीर सिंह को सजा नहीं सुनाई थी। जिन गवाहों के कारण अदालत की कार्रवाई रुक गई थी। अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद वहीं से केस दोबारा शुरू होगा।

मामले के अनुसार 7 अगस्त 1991 को बलजीत सिंह निवासी गांव मल्लोवाल संता पुलिस स्टेशन चबल तहसील तरनतारन अपने भाई परमजीत सिंह के साथ खाद खरीदने के लिए चबेल गया था। लगभग 10 बजे जब वे चबल बस स्टैंड पर बस से उतरे, तो बलजीत सिंह को तुरंत पुलिस स्टेशन के अधिकारियों अर्थात तत्कालीन एसएचओ आरोपी सूबा सिंह, तत्कालीन एसटीओ आरोपी दलबीर सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों ने उठा लिया। वे बलजीत सिंह को मारुति जिप्सी में पुलिस स्टेशन चबल ले गए। कंबो गांव के तत्कालीन सरपंच अनूप सिंह ने घटना देखी और पंचायत सदस्य रतन सिंह को सूचित किया। इसके बाद वे मल्लोवाल संता गांव गए और बलजीत सिंह के पिता हरि सिंह को इसकी सूचना दी। बलजीत सिंह को गलत तरीके से पुलिस स्टेशन में बंदी बना लिया। उसे आतंकवादियों के बारे में जानकारी और कबूलनामा लेने के लिए जानबूझकर चोट पहुंचाई। बलजीत सिंह 16 अगस्त 1991 तक गलत तरीके से बंदी बनाकर रखा और सके बाद बलजीत सिंह का कुछ पता नहीं चला।

वर्ष 2023 में अदालत ने फैसला सुनाया था कि जांच अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण जांच की गई है। जांच अधिकारी को आरोपियों को झूठे आरोप में फंसाने का कोई कारण सामने नहीं आया। अदालत ने कहा था कि बिना किसी संदेह के यह साबित होता है कि अभियुक्त सूबा सिंह, दलबीर सिंह, कश्मीर सिंह (भगौडा) और रवेल सिंह ने आपराधिक षड्यंत्र रचा। उस समय अदालत ने आरोपी सूबा सिंह, दलबीर सिंह और रवेल सिंह को दोषी ठहराया था और उन्हें सजा सुनाई थी।

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