मोहाली (निस) :
लड़की को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। इस मामले की सुनवाई एडीशनल जिला सैशन जज रंजन कुमार खुल्लर की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रमन राणा निवासी गांव नगला को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व दो साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अंबाला से बीए की पढ़ाई की हुई है। वह जब अंबाला जाती थी तो उसकी दोस्ती रमन राणा के साथ हो गई। दिसंबर 2018 को उसकी शादी जिला अंबाला के एक परिवार में हो गई। शादी के बाद रमन राणा उसको यह कहकर तंग करने लग पड़ा कि उसकी तस्वीरें व फोन रिकार्डिंग हैं। इस दौरान रमन राणा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकियां दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो वह उसकी तस्वीरें उसके ससुराल परिवार को भेज कर उसकी शादी तुड़वा देगा।