नयी दिल्ली (एजेंसी) : जीएसटी प्रणाली अगस्त से नियमित रूप से मासिक रिटर्न फाइलिंग और कर भुगतान की जांच करेगी और अनुपालन न होने की स्थिति में ई-वे बिल निकालने से रोक दिया जाएगा। जीएसटी का तकनीकी पक्ष संभालने वाली कंपनी जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि ई-वे बिल पोर्टल पर सभी करदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे बिल निकालने की सुविधा रोकने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। ‘अगस्त, 2021 से समय-समय पर फॉर्म जीएसटीआर-3बी के रिटर्न दाखिल होने की स्थिति या फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 में दाखिल बयानों की नियमित जांच होगी और नियमानुसार ई-वे बिल को रोक दिया जाएगा।’
दूरदृष्टा, जनचेतना के अग्रदूत, वैचारिक स्वतंत्रता के पुरोधा एवं समाजसेवी सरदार दयालसिंह मजीठिया ने 2 फरवरी, 1881 को लाहौर (अब पाकिस्तान) से ‘द ट्रिब्यून’ का प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद लाहौर से शिमला व अंबाला होते हुए यह समाचार पत्र अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है।
‘द ट्रिब्यून’ के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त, 1978 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
हमें दूरदर्शी ट्रस्टियों डॉ. तुलसीदास (प्रेसीडेंट), न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. ज्ञानी, एच. आर. भाटिया, डॉ. एम. एस. रंधावा तथा तत्कालीन प्रधान संपादक प्रेम भाटिया का भावपूर्ण स्मरण करना जरूरी लगता है, जिनके प्रयासों से दैनिक ट्रिब्यून अस्तित्व में आया।