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अब तीन दिन में लिस्ट होंगे आईपीओ

नयी दिल्ली, 9 अगस्त (एजेंसी) सेबी ने निवेशकों और आईपीओ जारी करने वालों के लाभ के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। नियामक ने आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समयसीमा घटाकर आधी...

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नयी दिल्ली में बुधवार को सेबी की चेयरपर्सन मधाबी पुरी से बातचीत करतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। - प्रेट्र
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नयी दिल्ली, 9 अगस्त (एजेंसी)

सेबी ने निवेशकों और आईपीओ जारी करने वालों के लाभ के लिये बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। नियामक ने आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है। वर्तमान में यह समयसीमा 6 दिन है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिये सूचीबद्धता की नयी समयसीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो निर्गम एक दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिये यह अनिवार्य होगा। इस कदम से आईपीओ जारी करने वालों ने जो पूंजी जुटायी है, उसे जल्दी प्राप्त कर सकेंगे।

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ऑनलाइन गेमिंग पर 28 % जीएसटी को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को बुधवार को मंजूरी दे दी। जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। सूत्रों के अनुसार संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इसे पेश किए जाने की संभावना है।

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