नयी दिल्ली, 2 मई (एजेंसी)
सरकार ने गत मार्च और अप्रैल के लिए जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क माफ कर दिया है। देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती की गई है। पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिये 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है और बिना किसी विलंब शुल्क के कर भुगतान करने को कहा गया है। करदाताओं को इन 15 दिनों के लिये 9 फीसदी की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके बाद यह दर 18 फीसदी होगी। वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल के लिये 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिए मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का अधिक समय दिया गया है और देरी से रिटर्न दाखिल करने का विलंब शुल्क भी माफ किया गया है। पहले 15 दिन के लिये ब्याज दर ‘शून्य’ होगी, उसके बाद यह 9 फीसदी की दर से ली जाएगी और 30 दिन के बाद 18 फीसदी की दर से ब्याज देय होगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक मई को यह अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये रियायतें 18 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी।
इसके साथ ही अप्रैल की बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समयसीमा 26 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसे 11 मई को दाखिल किया जाना था। कंपोजीशन डीलरों के लिए, जो जीएसटीआर- 4 दाखिल करते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिक्री रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।