खनन घोटाले में रेड्डी की न्यायिक हिरासत 3 अक्तूबर तक बढ़ी
हैदराबाद : कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी को सीबीआई कोर्ट द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश के बाद वापस जेल ले जाते सीबीआई अधिकारी। -प्रेट्र
हैदराबाद, 19 सितंबर (भाषा)। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अवैध खनन मामले में आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जर्नादन रेड्डी और उनके करीबी रिश्तेदार बी वी श्रीनिवास रेड्डी की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी। यह दूसरा मौका है जब उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई गई है। उनकी रिमांड की अवधि आज समाप्त हो रही थी।
दोनों को सीबीआई की छह दिनों की हिरासत के बाद आज विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने पर जनार्दन रेड्डी भावुक हो गए। दोनों को बाद में चंचलगुडा केंद्रीय कारागार ले जाया गया। इस बीच सीबीआई ने एक और याचिका दायर कर आगे की पूछताछ के लिए हिरासत अवधि नौ दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने जमानत याचिका दायर की।
दोनों याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि अलग तेलंगाना राज्य की मांग कर रहे वकील अदालत कक्ष में आ गए और उन्होंने मांग की कि अन्य वकील कार्यवाही का बहिष्कार करें। बहिष्कार से नामपल्ली अपराध अदालत परिसर में काम प्रभावित हुआ। हड़ताल को देखते हुए उन्हें सीबीआई कार्यालय से करीब एक घंटा पहले ही अदालत ले आया गया।
रेड्डी के दो सहयोगियों के आवासों पर छापे : इस बीच, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध खनन घोटाले के संबंध में छापेमारी अभियान जारी रखते हुए बेल्लारी जिले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी के दो सहयोगियों के आवासों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई की टीमों ने सुबह से ही ट्रांसपोर्टरों कारापुडी महेश और स्वस्तिक गारेक के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। ये दोनों ट्रांसपोर्टर फरार चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कुछ और छापेमारी की संभावना है।