नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को जेल से बाहर रहने के लिए 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है। यह राशि जमा नहीं करने पर सहारा प्रमुख को समर्पण करना होगा। कोर्ट ने भुगतान संबंधी सुब्रत रॉय की नयी पेशकश पर सेबी और न्यायमित्र शेखर नफडे से मांगा जवाब है। 25 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने रॉय के परोल को 28 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। तब कंपनी ने सेबी के पास 200 करोड़ रुपये जमा कराए थे।
उस समय सुनवाई के दौरान सहारा समूह की ओर से कहा गया कि वह निवेशकों को तमाम बकाया 26 महीने में लौटा देंगे। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 2018 तक रुपये लौटा दिए जाएंगे। तिहाड़ जेल में 2 साल बिताने के बाद सुब्रत रॉय इस साल मई में तब बाहर आ पाए थे, जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका पैरोल इस शर्त पर बढ़ाया गया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी को रकम देते रहेंगे।
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