
नयी दिल्ली (विस) : सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने पूछा है कि क्या धर्म, जाति व भाषा के नाम पर वोट मांगने पर रोक के दायरे में दलितों के नाम पर वोट मांगना भी आयेगा? संविधान पीठ ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट-1951’ की धारा 123(3) के तहत योग्य व अयोग्य ठहराये गये विभिन्न उम्मीदवारों से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
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