मुंबई, 21 सितंबर (एजेंसियां)
अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी के दावे का खंडन किया कि उसने अपने पाली हिल बंगले में अवैध रूप से बदलाव किये थी। उल्लेखनीय है कि उनके बंगले के एक हिस्से को बीएमसी द्वारा अवैध बताकर 9 सितंबर को ध्वस्त कर दिया गया था। कंगना की याचिका पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के जवाब के बाद दायर एक हलफनामे में कंगना ने कहा कि उन्होंने बंगले में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया या और न ही अवैध रूप से कोई मरम्मत करवायी।
उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि बीएमसी से बंगले को हुए नुकसान का 2 करोड़ रुपये के भुगतान मांगने वाली याचिका किसी भी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था। पिछले हफ्ते, बीएमसी ने अपने वकील के माध्यम से जस्टिस एसजे कथावाला की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें रानौत की याचिका का जवाब दिया गया था। बीएमसी ने कहा था कि अभिनेत्री ने नागरिक निकाय की अनुमति के बिना इमारत में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं। बीएमसी अधिकारी केवल 9 सितंबर को इन बदलावों को खत्म करने में कानून के शासन का पालन कर रहे थे। वहीं कंगना ने कहा कि जिस दिन उनका बंगला ढहाया गया उसी दिन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा के घर के लिये भी नोटिस जारी किया गया मगर उसे जवाब देने के लिये 7 दिन का समय दे दिया गया।