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जिम संचालक की हत्या में दो को आजीवन कारावास, 4 बरी

जिम संचालक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर एक लाख 10 हजार का जुर्माना भी...

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जिम संचालक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर एक लाख 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जबकि इस मामले में चार व्यक्तियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। गांव रामसरा के शराब कारोबारी विजयपाल उर्फ टाडा और पुष्कर उर्फ खली को गांव ढाबीकलां के अशोक की हत्या का दोषी पाया गया। मामले के अनुसार, 19 जून 2019 को अशोक अपने पिता सुभाष के साथ गांव से भट्टूकलां जा रहे थे। पुलिस को दर्ज करवाए गए मामले के अनुसार भट्टूकलां में विजयपाल व पुष्कर ने अशोक से कहा कि वे सत्यवान को शराब बेचने से रोकने के लिए कहे। अशोक ने कहा कि उसका सत्यवान से कोई संबंध नहीं तो दोनों तैश में आ गए तथा गोलियां मारकर अशोक की हत्या कर दी। पुलिस ने बाद में इस मामले में चार और लोगों को सहयोग देने पर शामिल कर लिया था। अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोनों को 7 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को हिसार स्थित सेंट्रल जेल भेजने के आदेश जारी किए गए। जबकि चार अन्य आरोपियों सुभाष, रविंद्र, देवेंद्र व आदेश उर्फ बब्बू को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

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