शिव कुमार/ट्रिन्यू
मुंबई, 12 अगस्त
मुबंई पुलिस ने जन्माष्टमी पर्व पर दही-हांडी फोड़ने के लिये बनाये जाने वाले मानव पिरामिड में शामिल हर प्रतिभागी का 10 लाख का बीमा कराने के निर्देश दिये हैं। मुबंई पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शहर में करीब 900 गोविंदा मंडल हैं, सभी को दही-हांडी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये मंडल के हर प्रतिभागी के लिये 10 लाख का स्पॉट कवर खरीदने पर ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इजाजत मिल पायेगी। सूत्रों का कहना है कि इसी तरह का नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जा सकता है।
गोविंदाओं के बीमे के लिये सार्वजनिक व निजी बीमा कंपनियां कई ग्रुप इंश्योरेंस पैकेज देने को तैयार हैं। इस बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दो साल पहले के गोविंदा मंडल के मुकाबले घटकर करीब आधा यानी 75 रुपये पर आ गया है। पिछले साल बाम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को कहा था कि जब तक गोविंदा मंडल अपने सदस्यों के लिये इश्योंरेंस न ले लें तब तक उन्हें नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट न दिया जाये।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी गोविंदा की आयु 14 से कम न हो और दही-हांडी की टांगने की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा न हो।