नयी दिल्ली, 9 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बिना पर्याप्त गारंटी के विदेश जाने की छूट देने से मंगलवार को मना कर दिया। अदालत ने साथ ही गोयल की उस याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) को चुनौती दी है। जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि गोयल को फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। वह यदि इस समय विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें 18,000 करोड़ रुपये की गारंटी जमा करानी होगी। अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
गोयल ने चुनौती दी है कि उन्हें 25 मई को जब दुबई जाने वाले विमान से उतारा गया था उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआई की ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी थी। गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब उन्हें और उनकी पत्नी अनीता को दुबई जाने वाले विमान से उतार दिया गया था। वह दुबई होते हुए लंदन जा रहे थे। अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को करेगी।
गोयल के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि जब गोयल दंपत्ति को विमान से उतारा गया तो उस समय उनके खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके आधार पर कहा जा सके कि वह जांच से बचने के लिए भाग रहे थे। सिंह ने कहा कि 6 जुलाई को गोयल के हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल करने के वक्त तक उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि गोयल का दुबई और लंदन जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वह वित्तीय संकट का सामना कर रही जेट एयरवेज के लिए कोष जुटाना चाहते हैं। गोयल की याचिका का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर आचार्य और केंद्र सरकार के वकील अजय दिग्पाल ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह 18,000 करोड़ रुपये की गंभीर धोखाधड़ी का मामला है और एसएफआईओ जांच कर रहा है।